सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय रेलवे विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत ‘डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी’ (मान्यता प्राप्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी) की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और एडिशनल सरचार्ज (AS) का भुगतान करने के लिए
