इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि संप्रभु कार्यों का निर्वहन करने वाले संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम के साथ “माननीय” (Hon’ble) शब्द का उपयोग अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि सिविल सेवक इस उपाधि के हकदार नहीं हैं, लेकिन मंत्रियों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए यह प्रोटोकॉल का हिस्सा है और “व्यक्तिगत नाराजगी”
