‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या उदारता से होनी चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील में 111 दिनों की देरी को माफ किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अनुबंध के विशिष्ट अनुपालन (Specific Performance) की डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने में हुई 111 दिनों की देरी को माफ कर दिया है। जस्टिस रवि नाथ तिहारी और जस्टिस महेश्वर राव कुंचम की खंडपीठ ने कहा कि ‘पर्याप्त कारण’ (Sufficient Cause) शब्द की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए ताकि सुनवाई का अवसर मिल सके, विशेष रूप से पहली अपील में जहाँ कानून और तथ्य दोनों को चुनौती देने का अधिकार होता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मूल रूप से वादी-प्रतिवादियों द्वारा 20 जून, 2013 के बिक्री समझौते के विशिष्ट अनुपालन के लिए दायर एक मुकदमे (O.S.No.451 of 2014) से उत्पन्न हुआ है। विशाखापत्तनम के XII अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 14 अगस्त, 2024 को डिक्री पारित करते हुए समझौते को वैध और मूल प्रतिवादी के कानूनी वारिसों पर बाध्यकारी माना था।

अपीलकर्ता, जो ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी थे, ने इस डिक्री के खिलाफ अपील (A.S.No.170 of 2025) दायर की, लेकिन इसमें देरी हो गई। परिणामस्वरूप, परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 5 के तहत 111 दिनों की देरी को माफ करने के लिए I.A.No.1/2025 दायर की गई।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं की ओर से: अपीलकर्ताओं के वकील श्री वाई. रामतीर्थ ने तर्क दिया कि यह देरी बुजुर्गों के हस्तक्षेप के माध्यम से अदालत के बाहर मामले को सुलझाने के प्रयासों के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता “समझौते की उचित उम्मीद” कर रहे थे, लेकिन प्रतिवादियों की “अनुचित मांगों” के कारण बातचीत विफल रही। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को मामले की गंभीरता तब पता चली जब वे 11 मार्च, 2025 को निष्पादन कार्यवाही (Execution Proceedings) में उपस्थित हुए, जिसके तुरंत बाद 28 मार्च, 2025 को अपील दायर की गई।

प्रतिवादियों की ओर से: प्रतिवादियों के वकील श्री जी.आर. सुधाकर ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अदालत के बाहर मध्यस्थता का तर्क केवल एक “बाद का विचार” है। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ताओं को 20 सितंबर, 2024 को ही मिल गई थी, फिर भी अपील मार्च 2025 में दायर की गई। उन्होंने लगभग 217 दिनों (7 महीने) की देरी का आरोप लगाया और तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता में शामिल बुजुर्गों या तारीखों के बारे में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

कोर्ट ने सबसे पहले देरी के दिनों के अंतर को स्पष्ट किया। प्रतिवादियों के 7 महीने के दावे के विपरीत, कोर्ट ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने में लगे समय (Copying Days) को घटाकर 111 दिनों की देरी मानी गई।

अपील के अधिकार के महत्व पर जोर देते हुए बेंच ने कहा:

“पक्षों के मूल्यवान अधिकार इसमें शामिल हैं। अपील एक वैधानिक अधिकार है जिसे हल्के में नहीं छीना जा सकता… ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या उदारतापूर्वक सुनवाई के अवसर के पक्ष में की जानी चाहिए, विशेष रूप से जब यह पहली अपील हो, जो कानून और तथ्य दोनों पर खुली हो।”

मध्यस्थता के प्रयासों पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्तमान समय में मध्यस्थता विवादों को सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है और अक्सर “बुजुर्गों के नाम का खुलासा करना तब तक उचित नहीं होता जब तक समझौता न हो जाए।” कोर्ट ने पाया कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने निर्णय के तुरंत बाद प्रतियों के लिए आवेदन किया था, इसलिए उन्हें “लापरवाह या निष्क्रिय” नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय कलेक्टर, लैंड एक्विजिशन, अनंतनाग बनाम एमएसटी कतीजी (1987) का हवाला देते हुए खंडपीठ ने दोहराया:

“जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक-दूसरे के आमने-सामने हों, तो पर्याप्त न्याय के उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर का पक्ष गैर-जानबूझकर हुई देरी के कारण अन्याय होने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।”

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कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अन्य निर्णयों से इस मामले को अलग बताया और कहा कि हालांकि परिसीमा कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों और दिखाए गए कारण की पर्याप्तता पर निर्भर करता है।

निर्णय

अदालत ने संतोष व्यक्त किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिखाया गया कारण पर्याप्त था और जानबूझकर की गई निष्क्रियता का कोई सबूत नहीं था।

बेंच ने आदेश दिया, “देरी को माफ किया जाता है। I.A.No.1/2025 को स्वीकार किया जाता है।” इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री को अपील को अन्य लंबित आवेदनों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

केस का विवरण:

  • केस का शीर्षक: अल्ला संन्यासी राव (मृत) और 3 अन्य बनाम अदरी चक्रवर्ती और 2 अन्य
  • केस नंबर: अपील सूट संख्या 170/2025 में I.A.No.1/2025
  • पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिहारी और जस्टिस महेश्वर राव कुंचम
  • दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

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