छात्रों के प्रताड़ना के आरोप ‘मनगढ़ंत’, माओवादी जांच को भटकाने की कोशिश: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि छात्रों द्वारा हिरासत में प्रताड़ना और अवैध रूप से रोके जाने के आरोप पूरी तरह से “मनगढ़ंत” और प्रेरित हैं। पुलिस के अनुसार, इन आरोपों का मुख्य उद्देश्य माओवादी गतिविधियों से जुड़ी एक संवेदनशील जांच को बाधित करना है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच के समक्ष यह दलीलें लक्षिता राजौरा की बहन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गईं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजौरा और अन्य छात्रों को इस महीने की शुरुआत में “अगवा” कर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक अनाम इमारत में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों को केवल जुलाई 2025 में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के सिलसिले में “कानूनी पूछताछ” के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूरी पूछताछ पेशेवर तरीके से और महिला कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई।

हलफनामे के अनुसार, “यह रिट याचिका और कथित तौर पर लक्षिता राजौरा उर्फ बादल द्वारा दायर शपथ पत्र झूठे और प्रेरित हैं। ये आरोप एक गंभीर अपराध की वैध जांच को रोकने, उसे भटकाने और संबंधित अधिकारी को बदनाम करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से लगाए गए हैं।”

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पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि ये कार्यकर्ता भगत सिंह छात्र एकता मंच (BSCEM) जैसे संगठनों से जुड़े हैं, जो कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी और नक्सली सामग्री के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।

यह कानूनी विवाद उस याचिका से उपजा है जिसमें दावा किया गया था कि 12 से 14 मार्च 2026 के बीच दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों के छह छात्रों, दो श्रम अधिकार कार्यकर्ताओं और दो विस्थापन विरोधी कार्यकर्ताओं सहित लगभग 10 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

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लक्षिता राजौरा ने अपने हलफनामे में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जुलाई 2025 में हिरासत के दौरान, एक नशे में धुत इंस्पेक्टर ने उनके साथ “गंभीर यौन उत्पीड़न” किया और “इस्लामोफोबिक टिप्पणियां” कीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पुरुष छात्रों को गीले काले नकाब पहनाकर पीटते हुए देखा और उनसे दबाव में खाली कागजों और पुरानी तारीखों के नोटिस पर हस्ताक्षर कराए गए।

इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि ये दावे “अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए, विरोधाभासी और बिना किसी ठोस सबूत के हैं।” पुलिस ने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि कार्यकर्ताओं ने मारपीट के दावों की पुष्टि के लिए कोई मेडिकल दस्तावेज या मेडिको-लीगल केस (MLC) पेश नहीं किया है।

पुलिस के मुताबिक, राजौरा और अन्य लोगों से पूछताछ ‘Ms. V’ नाम की एक महिला की गुमशुदगी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण थी। अधिकारियों का आरोप है कि Ms. V को माओवादी विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों द्वारा “ब्रेनवॉश और प्रेरित” किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि इन छात्रों से पूछताछ के कारण ही 14 मार्च 2026 को लापता महिला का पता लगाया जा सका।

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CCTV फुटेज के संबंध में पुलिस ने पुष्टि की कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल कार्यालय की फुटेज सुरक्षित रखी गई है, लेकिन विजय नगर और मौरिस नगर के कुछ स्थानों की फुटेज उपलब्ध नहीं थी। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया कि किसी भी अवैध कृत्य को छिपाने के लिए कैमरे बंद किए गए थे।

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है।

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