रेप केस में केवल पीड़िता का बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त, FIR में देरी घातक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा बरकरार रखी

मेघालय हाईकोर्ट ने साल 2010 के एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी श्री चंकी शादाप की अपील को खारिज करते हुए उसकी सात साल की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस डब्ल्यू. डेंगदोह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय थी और मेडिकल साक्ष्यों से उसकी पुष्टि होती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक कमियां और FIR दर्ज करने में चार दिनों की देरी अभियोजन के पक्ष को कमजोर नहीं करती है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 25 जुलाई 2010 की एक घटना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लगभग 14 वर्ष की पीड़िता शाम की चर्च सेवा से लौट रही थी, तभी आरोपी उसे जबरन खींचकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में 29 जुलाई 2010 को जोवाई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। जांच के बाद, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत आरोप लगाए गए। 25 नवंबर 2021 को निचली अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील श्री एस. मरपान ने तर्क दिया कि यह दोषसिद्धि न्याय का मखौल है। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाए:

  • पीड़िता की गवाही ‘स्टर्लिंग विटनेस‘ (अत्यंत विश्वसनीय गवाह) के मानक पर खरी नहीं उतरती क्योंकि धारा 164 Cr.P.C. के बयान और कोर्ट में दी गई गवाही में विरोधाभास है।
  • FIR दर्ज करने में चार दिनों की देरी के पीछे कोई ठोस कारण नहीं दिया गया, जो मामले को संदिग्ध बनाता है। इसमें उन्होंने थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) के मामले का हवाला दिया।
  • मेडिकल रिपोर्ट में संघर्ष के कोई बाहरी या आंतरिक निशान नहीं मिले और न ही कोई शुक्राणु (spermatozoa) पाए गए।
  • धारा 376 के तहत तय किए गए आरोप “अस्पष्ट और यांत्रिक” थे, जिससे बचाव पक्ष को अपनी दलील रखने में परेशानी हुई।
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दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) श्री एन.डी. चुल्लई ने दलील दी कि:

  • यौन अपराधों के मामलों में चार दिन की देरी को अत्यधिक नहीं माना जा सकता। उन्होंने मार्बेट नोंगसीज बनाम मेघालय राज्य (2020) का हवाला देते हुए कहा कि सामाजिक कलंक के डर से पीड़ित अक्सर रिपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं।
  • डॉक्टर (PW-3) की मेडिकल रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोट के निशान थे जो घटना की तारीख से मेल खाते थे।
  • आरोपी को आरोपों की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने बिना किसी आपत्ति के ट्रायल में हिस्सा लिया था।
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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणी

रिकॉर्ड्स का अवलोकन करने के बाद जस्टिस डब्ल्यू. डेंगदोह ने कहा कि पीड़िता की गवाही “विश्वसनीय और भरोसेमंद” है। हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता के बयानों में मामूली अंतर तथ्यों के मूल आधार को प्रभावित नहीं करता है।

मेडिकल साक्ष्यों के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा:

“मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि हाल ही में जबरन यौन संबंध बनाने के संकेत थे और शरीर के पिछले हिस्सों व जांघों पर कई चोटें थीं… यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीड़िता के साथ कुछ दिन पहले जबरन यौन हमला किया गया था, और ऐसी घटना को केवल अपीलकर्ता से ही जोड़ा जा सकता है।”

FIR में देरी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तुलसीदास कानोलकर बनाम गोवा राज्य (2003) और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार उर्फ सनी (2017) के फैसलों का संदर्भ दिया। हाईकोर्ट ने माना कि देरी अपने आप में सजा कम करने का आधार नहीं है, विशेषकर तब जब यह स्पष्ट हो कि परिवार ने गांव के मुखिया और आपसी चर्चा के बाद मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया।

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आरोपों को अस्पष्ट बताने की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि 2013 में आरोपी को उसकी स्थानीय भाषा में आरोप पढ़कर सुनाए गए थे। विली (विलियम) स्लैनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को गुमराह नहीं किया गया है, तो प्रारूप की त्रुटि सजा को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती।

निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के अपना मामला साबित किया है।

“यह अदालत मानती है कि अपीलकर्ता निचली अदालत के फैसले और सजा को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार पेश करने में विफल रहा है। इसलिए, उक्त फैसले को बरकरार रखा जाता है।”

अदालत ने अपील को योग्यता विहीन बताते हुए खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स वापस भेजने के निर्देश दिए।

मामले का विवरण:

  • केस का शीर्षक: श्री चंकी शादाप बनाम मेघालय राज्य व अन्य
  • केस नंबर: Crl.A. No. 22 of 2025
  • पीठ: जस्टिस डब्ल्यू. डेंगदोह
  • निर्णय की तिथि: 20.03.2026

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