एक ही आधार पर दूसरी बार तलाक की याचिका नहीं हो सकती स्वीकार, ‘प्रांगन्याय’ (Res Judicata) का सिद्धांत लागू: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि तलाक की एक याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, तो उन्हीं आरोपों और कारणों (Cause of Action) के आधार पर दूसरी याचिका स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में ‘प्रांगन्याय’ (Res Judicata) का सिद्धांत लागू होता है, जो किसी व्यक्ति को एक ही विवाद के लिए बार-बार कानूनी प्रक्रिया में घसीटने से रोकता है।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने महासमुंद फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें अपीलकर्ता (पति) द्वारा दायर दूसरे तलाक के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने माना कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग (Desertion) के आरोपों को साबित करने में विफल रहा और उसका मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के तहत बाधित है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी का विवाह 29 अप्रैल 1993 को बिलासपुर में हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। दंपति सितंबर 2001 से अलग रह रहे हैं।

पति ने सबसे पहले वर्ष 2002 में जगदलपुर स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे को निचली अदालत ने 24 अप्रैल 2004 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसे भी 18 जून 2007 को खारिज कर दिया गया। उस समय कोर्ट ने पाया था कि पति अपने आरोपों को साबित नहीं कर सका, जबकि यह तथ्य सामने आया कि पति द्वारा धक्का दिए जाने के कारण पत्नी को फ्रैक्चर हुआ था।

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करीब 11 साल बाद, 1 दिसंबर 2014 को पति ने महासमुंद फैमिली कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया। इसमें उसने फिर से वही पुराना तर्क दोहराया कि वे सितंबर 2001 से अलग रह रहे हैं और शादी पूरी तरह टूट चुकी है। फैमिली कोर्ट ने 7 दिसंबर 2018 को इस दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया।

दलीलें

फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पति के वकील, श्री बदरुद्दीन खान ने तर्क दिया कि वैवाहिक अपराधों या मामलों में ‘प्रांगन्याय’ (Res Judicata) का सिद्धांत लागू नहीं होता है। उन्होंने निचली अदालत के निष्कर्ष को गलत बताते हुए डिक्री को रद्द करने की मांग की।

दूसरी ओर, पत्नी के वकील, श्री अनिमेश वर्मा ने फैमिली कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने दलील दी कि चूंकि उन्हीं आधारों पर पहले दायर किया गया मुकदमा खारिज हो चुका है और हाईकोर्ट द्वारा भी उसकी पुष्टि की जा चुकी है, इसलिए वर्तमान मुकदमा सीपीसी की धारा 11 के तहत चलने योग्य नहीं है।

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कोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या यह मुकदमा ‘प्रांगन्याय’ के सिद्धांत से बाधित है और क्या पति तलाक का हकदार है।

बेंच ने पाया कि 2002 में दायर पहले मुकदमे का आधार (Cause of Action) सितंबर 2001 की घटनाएं थीं। 2014 में दायर दूसरे मुकदमे में भी पति ने सितंबर 2001 से ही परित्याग का हवाला दिया।

कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 और फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 10 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं।

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले गुडा विजयलक्ष्मी बनाम गुडा रामचंद्र सेखर शास्त्री (1981) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि यह सुझाव देना कठिन है कि सीपीसी की धारा 11 में निहित ‘प्रांगन्याय’ का सिद्धांत, जो मूल कानून का हिस्सा है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले का भी जिक्र किया, जो इस नियम पर आधारित है कि “एक ही कारण के लिए किसी व्यक्ति को दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए।”

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बेंच ने अपने निर्णय में कहा:

“चूंकि क्रूरता और परित्याग के आधार, जो सितंबर 2001 में उत्पन्न हुए थे, पर पहले ही विचार किया जा चुका है और अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए सीपीसी की धारा 11 के रूप में कानूनी बाधा मौजूद है। पति ने 2007 में पहली अपील खारिज होने के बाद उत्पन्न किसी नए कारण का उल्लेख नहीं किया है।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करना पूर्णतः न्यायोचित था। मेरिट के आधार पर भी, बेंच ने फैमिली कोर्ट की इस राय से सहमति जताई कि क्रूरता और परित्याग के आरोप साबित नहीं हुए हैं।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया और पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने का निर्देश दिया।

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