भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि किसी अनुबंध में विवाद समाधान क्लॉज (clause), जो ‘मध्यस्थता’ (arbitration) शब्द का उपयोग करने के बावजूद अंततः पक्षकारों को “कानूनी अदालतों के माध्यम से उपचार” (remedies through the courts of law) खोजने की अनुमति देता है, वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act)
