कोलकाता हाईकोर्ट ने मिथुन चक्रवर्ती को बकाया भुगतान मामले में अंतरिम राहत दी

अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एक ₹35 लाख बकाया भुगतान से जुड़े मामले में 10 सितंबर तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि फिलहाल चक्रवर्ती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, हालांकि जांच जारी रहेगी। यह मामला अब 3 सितंबर को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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यह मामला चितपुर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसने एक होटल व्यवसायी के लिए एक संपत्ति की इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य चक्रवर्ती के आश्वासन पर किया था। शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, काम पूरा होने के बावजूद होटल व्यवसायी ने ₹35 लाख का भुगतान नहीं किया

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मिथुन चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है और अपने खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की भी अपील की थी।

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