अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी करार, थोड़ी देर में सुनाई जाएगी सजा; कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा

मऊ, उत्तर प्रदेश — मऊ सदर से विधायक और माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच (घृणा भाषण) मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश डॉ. कृष्ण कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। अब से थोड़ी देर में सजा का एलान किया जाएगा।

मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास अंसारी ने मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों से “हिसाब-किताब” लिया जाएगा।

READ ALSO  बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी से इनकार करना धारा 498 IPC के तहत अपराध नहींः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

इस बयान के बाद मऊ शहर कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा दक्षिण टोला थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था।

सुनवाई से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह अपनी टीम के साथ कोर्ट के मुख्य गेट पर तैनात हैं और आने-जाने वाले हर वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कोर्ट परिसर में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

READ ALSO  शरजील इमाम की एक ही भाषण पर विभिन्न राज्यों में मुकदमा चलाना उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

(इस स्टोरी को अपडेट किया जा रहा है।)

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles