सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2025 को तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के नियम 25(क) में किए गए प्रतिपादित संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। यह संशोधन 20% विभागीय कोटे के तहत नियुक्त इन-सर्विस सब-इंस्पेक्टरों को खुले बाज़ार से नियुक्त अभ्यर्थियों पर वरिष्ठता प्रदान करता था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि
