कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रशासनिक बदलाव: 2021 से दायर जनहित याचिकाएं अब मुख्य न्यायाधीश की पीठ नहीं सुनेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं (PIL) के मामले सुनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। एक प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2021 से दायर सभी जनहित याचिकाएं अब मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएंगी।

अब ये याचिकाएं न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएंगी। परंपरागत रूप से, हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ही सुनती रही हैं।

READ ALSO  सेंथिल बालाजी जमानत याचिका: सिटी कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी इस निर्देश के तहत न्यायालय में अन्य मामलों के आवंटन में भी बदलाव किया गया है। पुलिस की निष्क्रियता या अति सक्रियता से संबंधित अपीलों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतव्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ करेगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles