छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मातृत्व अवकाश वेतन से इनकार किया जाना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर मातृत्व अवकाश के वेतन संबंधी दावा पर तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्णय
