वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए कोई ऋण माफी नहीं; केवल पुनर्निर्धारण, पुनर्गठन: केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को बताया

हाल ही में, केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पिछले साल जुलाई में हुए वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के लिए कोई ऋण माफी नहीं होगी। इसके बजाय, प्रभावित व्यक्तियों के ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्राकृतिक आपदाओं पर मास्टर निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्धारित या पुनर्गठन किया जाएगा।

यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आपदा से प्रभावित लोगों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करने की संभावना के बारे में हाईकोर्ट की पूछताछ के जवाब में प्रस्तुत एक हलफनामे में की गई थी। हलफनामे में विस्तार से बताया गया है कि पिछले साल 19 अगस्त को केरल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) का एक विशेष सत्र हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि राहत उपाय RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

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इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर वित्तीय राहत में मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण शामिल होना चाहिए, जिसमें भुगतान पर एक वर्ष की रोक शामिल है, साथ ही वसूली का समर्थन करने के लिए नए ऋणों का संभावित प्रावधान भी शामिल होना चाहिए।

पिछले साल 30 जुलाई को मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद अदालत द्वारा स्वयं शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया गया। इन दुखद घटनाओं के कारण भारी तबाही हुई, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 32 लोग लापता हो गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए।

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इस जनहित याचिका का उद्देश्य केरल में आपदा रोकथाम और प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ाना है, जो अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्य है। अदालत का सक्रिय दृष्टिकोण भविष्य की त्रासदियों को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

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