उत्तराखंड हाईकोर्ट  ने बनभूलपुरा दंगा आरोपी की जमानत पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखंड हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार को बनभूलपुरा दंगे में शामिल व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह एक हिंसक घटना है जिसने 8 फरवरी, 2024 को हल्द्वानी को हिलाकर रख दिया था। यह निर्देश कथित दंगा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

एक खंडपीठ के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और  न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित कार्यवाही की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने राज्य को मोईद की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिसमें दंगा स्थल से उसकी अनुपस्थिति का दावा करने वाला एक पूरक हलफनामा भी शामिल है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब न्यायालय ने मलिक को जमानत देने से पहले उसे जिला न्यायालय जाने का निर्देश दिया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट के जज एसवीएन भट्टी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

यह दंगा सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से निर्मित मदरसा और उससे सटे प्रार्थना स्थल को ध्वस्त करने के बाद भड़क उठा था। इसके बाद हुई अराजकता में एक पुलिस स्टेशन और कई वाहनों को आग लगाने सहित काफी नुकसान हुआ। छह लोगों की जान चली गई और पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों सहित करीब सौ लोग घायल हो गए।

Video thumbnail

अब्दुल मोईद पर अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने का आरोप है। हाल ही में कोर्ट में एक अन्य आरोपी अब्दुल चौधरी की जमानत याचिका पर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने दंगा स्थल पर सभी आरोपियों की मौजूदगी का ब्यौरा देने वाली चार्जशीट की जरूरत पर जोर दिया।

READ ALSO  कोर्ट कब एक वकील को में उसी दिन जिरह खत्म करने के लिए मजबूर कर सकती हैं? जानिए हाईकोर्ट का निर्णय
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles