[अनुच्छेद 226] यदि याचिका खारिज करने के लिए विवादित तथ्य कृत्रिम रूप से उठाए गए हों, तो रिट कोर्ट कर सकता है जांच; क्षेत्राधिकार प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करने वाली रिट अदालत विवादित तथ्यों की जांच कर सकती है, यदि ऐसे विवाद राज्य सरकार द्वारा केवल याचिका को खारिज करने के उद्देश्य से उठाए गए हों। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का निर्धारण केवल तथ्यात्मक विवाद की उपस्थिति से नहीं, बल्कि उठाए गए प्रश्न की प्रकृति से होता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (अब ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड) और तेलंगाना सरकार के बीच था, जो शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 (ULC अधिनियम) के तहत अधिशेष भूमि के कब्जे को लेकर विवादित था।

तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया और कहा कि सरकार का कब्जे का दावा कानूनी रूप से अवैध था।

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मामले का संक्षिप्त विवरण

मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के फतेहनगर में स्थित 1,63,764 वर्ग गज भूमि से संबंधित था, जो ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में थी। ULC अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद कंपनी ने धारा 6(1) के तहत एक घोषणा दायर की, जिसके आधार पर सरकार ने जमीन के एक हिस्से को अधिशेष घोषित कर दिया।

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राज्य सरकार ने दावा किया कि उसने ULC अधिनियम की धारा 10(5) और 10(6) के तहत अधिशेष भूमि का कब्जा ले लिया था। लेकिन कंपनी ने इसका विरोध करते हुए कहा:

  • वास्तविक भौतिक कब्जा सरकार ने कभी नहीं लिया, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।
  • धारा 10(5) और 10(6) के तहत जारी नोटिस त्रुटिपूर्ण और पूर्व-निर्धारित थे।
  • कब्जे से संबंधित पंचनामा फर्जी था, और कंपनी भूमि पर अपने संचालन को जारी रखे हुए थी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन खंडपीठ ने इसे पलट दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

1. अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार विवादित तथ्यों की जांच कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवादित तथ्य केवल याचिका को खारिज करने के लिए उठाए गए हैं, तो हाईकोर्ट इनकी जांच कर सकता है।

“केवल तथ्यात्मक विवादों की उपस्थिति के आधार पर हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता। यदि ये विवाद कृत्रिम रूप से खड़े किए गए हैं, तो अदालत को उनकी जांच करनी चाहिए।”

अदालत ने कहा कि न्याय के हित में विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जा सकता है।

2. केवल धारा 10(3) के तहत नोटिस जारी करने से कब्जा सिद्ध नहीं होता

राज्य सरकार ने ULC अधिनियम की धारा 10(3), 10(5) और 10(6) के तहत जारी नोटिस के आधार पर दावा किया कि जमीन का कब्जा कानूनी रूप से राज्य के पास चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा:

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“केवल धारा 10(3) के तहत नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है। कानून वास्तविक भौतिक कब्जे की मांग करता है, न कि केवल कागजी कब्जे की।”

3. सरकार द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण और पूर्व-निर्धारित नोटिस अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी नोटिसों की जांच की और उनमें कई गंभीर खामियां पाईं:

  • धारा 10(5) का नोटिस 05.01.2008 को जारी किया गया था, लेकिन धारा 10(6) का नोटिस 05.02.2008 को, जो कि अनिवार्य 30-दिन की अवधि का पालन नहीं करता।
  • नोटिसों में “01.10.2008” जैसी विरोधाभासी तिथियां थीं, जिनका कोई स्पष्ट आधार नहीं था।
  • पंचनामा में आवश्यक हस्ताक्षर, स्वतंत्र गवाहों का विवरण और कब्जे का उचित रिकॉर्ड नहीं था।

इन विसंगतियों के आधार पर कोर्ट ने कहा:

“राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ विश्वसनीय नहीं हैं। कब्जा केवल त्रुटिपूर्ण या मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर नहीं लिया जा सकता।”

4. कब्जा वास्तविक होना चाहिए, केवल कागजी कार्यवाही से नहीं

कोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया कि भूमि का कब्जा लेने के लिए वास्तविक भौतिक नियंत्रण आवश्यक है।

“कागजी कब्जा या प्रतीकात्मक कार्यवाही संपत्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं हरा सकती, जब तक कि वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया हो।”

अदालत ने राज्य बनाम हरी राम, (2013) 4 SCC 280 और गजानन कामल्या पाटिल बनाम अतिरिक्त कलेक्टर (ULC), (2014) 12 SCC 523 जैसे पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी लेकिन 2008 (ULC अधिनियम निरस्त होने से पहले) तक उसका भौतिक कब्जा नहीं लिया गया था, तो वह स्वचालित रूप से मूल मालिक को वापस मिल जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सभी साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय दिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया।

मुख्य निर्णय:

  • राज्य सरकार का कब्जे का दावा अवैध घोषित किया गया।
  • धारा 10(5) और 10(6) के तहत जारी नोटिस त्रुटिपूर्ण थे, जिससे पूरी कार्यवाही अमान्य हो गई।
  • रिट कोर्ट को इस मामले की जांच करने का अधिकार था, क्योंकि राज्य सरकार ने कृत्रिम विवाद उत्पन्न करके याचिका को अस्वीकार करने की कोशिश की थी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल किया और कंपनी को भूमि का वैध स्वामी माना।

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