पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवैध ट्रैवल एजेंटों पर सख्त नियंत्रण की वकालत करने वाली याचिका पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। अधिवक्ता कंवर पाहुल सिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका में व्यक्तियों के अवैध प्रवास में शामिल एजेंटों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने मामले की अध्यक्षता की और त्वरित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। याचिकाकर्ता की अपील हाल की घटनाओं के बाद आई है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया था, जो धोखेबाज एजेंटों द्वारा अवैध प्रवास की सुविधा के चल रहे मुद्दे पर प्रकाश डालता है।

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निर्वासन के जवाब में, याचिका में उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत पूरे पंजाब में उत्प्रवास जांच चौकियों की स्थापना का आग्रह किया गया। ये चौकियां उत्प्रवास प्रक्रिया को मानकीकृत करने और धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों द्वारा अवैध आव्रजन प्रयासों को रोकने में मदद करेंगी।

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इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने “भारत के बाहर स्थापित प्रमाणित भर्ती एजेंटों और अनुमत नियोक्ताओं” की सूची को अपडेट करने का अनुरोध किया है। इस कदम का उद्देश्य जनता को कानूनी प्रवास के लिए सुलभ और विश्वसनीय रास्ते प्रदान करना है, जिससे असत्यापित एजेंटों द्वारा शोषण के जोखिम को कम किया जा सके।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को अपने अभ्यावेदन भेजने का निर्देश दिया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता धीरज जैन ने पुष्टि की कि राज्य और केंद्रीय अधिकारियों से इन मामलों की समीक्षा करने और उन पर तुरंत निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

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कानूनी उपायों के अलावा, पंजाब सरकार ने फरवरी की शुरुआत में प्रारंभिक निर्वासन के बाद अवैध मानव तस्करी के व्यापक मुद्दे की जांच के लिए पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम बनाकर पहले ही सक्रिय कदम उठाए हैं।

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