पति द्वारा बिना सबूत के चरित्र हनन पत्नी के अलग रहने को उचित ठहराता है, भरण-पोषण का दावा वैध: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पति द्वारा बेवफाई के निराधार आरोप पत्नी के अलग रहने के फैसले को उचित ठहराते हैं, जिससे वह भरण-पोषण पाने की पात्र हो जाती है। न्यायमूर्ति जी. सतपथी द्वारा दिए गए फैसले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत ₹3,000 प्रति माह भरण-पोषण देने के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।

पृष्ठभूमि

यह मामला पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा था, जिनकी शादी 5 मई, 2021 को हुई थी। इसके तुरंत बाद कलह शुरू हो गई और पत्नी 28 अगस्त, 2021 को अपने पैतृक घर में अलग रहने लगी। अपने पति पर वित्तीय अक्षमता और चरित्र पर आरोप लगाते हुए, उसने मासिक भरण-पोषण की मांग करते हुए बारीपदा में पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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अपने फैसले में, पारिवारिक न्यायालय ने पति को ₹3,000 प्रति माह भुगतान करने का आदेश दिया। पति ने उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका में आदेश को चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के चली गई और उसे दिया गया भरण-पोषण अत्यधिक था।

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कानूनी मुद्दे

1. अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण: क्या पत्नी के पास अलग रहने के लिए वैध कारण थे, सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार, जो पर्याप्त कारण के बिना पत्नी के अलग रहने पर भरण-पोषण की अनुमति नहीं देता है।

2. भरण-पोषण की मात्रा: क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया ₹3,000 मासिक भरण-पोषण पति की कुशल मजदूर के रूप में आय को देखते हुए उचित था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति सतपथी ने मामले में प्रस्तुत दावों और साक्ष्यों की जाँच की। मुख्य टिप्पणियाँ शामिल थीं:

– चरित्र हनन एक वैध आधार के रूप में: पति ने बिना सबूत दिए पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति सतपथी ने टिप्पणी की, “एक महिला की पवित्रता न केवल उसके लिए सबसे प्यारी है, बल्कि एक अमूल्य संपत्ति भी है। जब पत्नी के चरित्र पर उसके पति द्वारा बिना सबूत के संदेह किया जाता है, तो उसके पास अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होते हैं।” न्यायालय ने माना कि इस तरह के निराधार आरोप विश्वास को खत्म करते हैं, जिससे पत्नी को अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाते हैं।

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– बेवफाई का कोई सबूत नहीं: पति ने सुझाव दिया कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था, लेकिन वह इस दावे को साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप चरित्र हनन के समान हैं।

– भरण-पोषण की उचित मात्रा: पति की आय को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने भरण-पोषण राशि को उचित पाया। न्यायमूर्ति सतपथी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पति, जो एक कुशल मजदूर के रूप में प्रति माह ₹9,000 कमाता है, अपनी पत्नी की गरिमा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए ₹3,000 का भुगतान कर सकता है।

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निर्णय

हाई कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इसने माना कि भरण-पोषण की राशि पति की आय और पत्नी की जरूरतों के अनुरूप थी। न्यायमूर्ति सतपथी ने अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए पति के कानूनी दायित्व को दोहराया, यदि वह खुद का भरण-पोषण नहीं कर सकती है और वैध कारण से अलग रह रही है।

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