अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रक्रियात्मक नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह पर लगाए गए दंड को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के पहले के आदेश को बहाल करते हुए कहा कि मौखिक साक्ष्य दर्ज न करने के कारण सिंह के खिलाफ जांच अमान्य थी, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
मामले की पृष्ठभूमि
सत्येंद्र सिंह गाजियाबाद के खंड-13 में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें 2012 में प्रक्रियात्मक खामियों के आरोपों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा। एक आरोप पत्र जारी किया गया था, और जांच अधिकारी ने उसी वर्ष बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 5 नवंबर, 2014 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने “निंदा प्रविष्टि” लगाई और संचयी प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया।
सिंह ने 2014 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी। 2015 में न्यायाधिकरण ने दंड को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष तर्कहीन थे और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे। हालांकि, 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, जिसके कारण सिंह को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ी।
कानूनी मुद्दे
1. प्रक्रियात्मक नियमों का पालन
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अनुशासनात्मक जांच उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 7 का अनुपालन करती है। नियम 7 प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है और आरोपी अधिकारी की उपस्थिति में गवाहों की जांच अनिवार्य करता है, जिन्हें उनसे जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
2. साक्ष्य दर्ज करना
जांच अधिकारी सिंह के खिलाफ आरोपों को पुष्ट करने के लिए गवाहों को बुलाने या मौखिक साक्ष्य दर्ज करने में विफल रहा। अदालत को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया था कि क्या इस प्रक्रियात्मक चूक ने जांच को अमान्य कर दिया और दंड आदेश को अस्थिर बना दिया।
3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
इस मामले ने यह व्यापक सवाल भी उठाया कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का पालन न करने से सिंह के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत निष्पक्ष जांच के अधिकार का उल्लंघन हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जांच में प्रक्रियात्मक खामियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। अदालत ने निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां कीं:
– साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य:
1999 के नियमों के नियम 7(3)(vii) में स्पष्ट रूप से यह आवश्यक है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी आरोपों से इनकार करता है, तो जांच अधिकारी को आरोप पत्र में सूचीबद्ध गवाहों के मौखिक साक्ष्य दर्ज करने चाहिए। आरोपित अधिकारी को इन गवाहों से जिरह करने और उनके बचाव में गवाह पेश करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा:
“सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य दर्ज करना एक अनिवार्यता है…जब जांच में बड़ी सजा लगाने का प्रस्ताव हो।”
– उचित प्रक्रिया का पालन न करना:
न्यायालय ने कहा कि किसी गवाह की जांच नहीं की गई और जांच अधिकारी ने मौखिक गवाही के माध्यम से उनकी सामग्री को साबित किए बिना केवल दस्तावेजों पर भरोसा किया। रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया:
“केवल दस्तावेजों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है; गवाहों की जांच करके उनकी सामग्री को साबित किया जाना चाहिए। यदि कोई सबूत दर्ज नहीं किया जाता है तो बड़ी सजा के आरोपों का प्रस्ताव करने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।”
– प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन:
जांच कार्यवाही सिंह को आरोपों का मुकाबला करने का उचित अवसर प्रदान करने में विफल रही। न्यायालय ने कहा कि गवाहों की जांच किए बिना अप्रमाणित दस्तावेजों पर भरोसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियम 7 के तहत साक्ष्य रिकॉर्ड करने में विफलता के कारण सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिए:
1. हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करना:
न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को बरकरार रखा गया था।
2. न्यायाधिकरण के आदेश की बहाली:
लोक सेवा न्यायाधिकरण के 2015 के आदेश, जिसमें दंड को रद्द कर दिया गया था और सिंह के लाभों की बहाली का निर्देश दिया गया था, को बहाल कर दिया गया।
3. लाभों का अधिकार:
सिंह को सभी परिणामी लाभों का हकदार घोषित किया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर मौद्रिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें देरी के मामले में 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर होगी।