कॉलेज हिंसा मामले में बलिया कोर्ट ने तीन से सात साल की सजा सुनाई

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने कॉलेज हिंसा के एक दशक पुराने मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें 2013 में सतीश चंद्र महाविद्यालय में हुए हिंसक हमले में उनकी भूमिका के लिए तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। अदालत ने तीनों दोषियों में से प्रत्येक को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना 15 जनवरी, 2013 की है, जिसमें दो छात्रों अविनाश सिंह और विवेक सिंह पर हमला किया गया था, जिन पर कॉलेज काउंटर पर फॉर्म जमा करते समय चाकू और अन्य हथियारों से हमला किया गया था। सतीश चंद्र महाविद्यालय में छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष कुमार पांडे भी हस्तक्षेप करने का प्रयास करते समय घायल हो गए थे।

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सरकारी वकील पी एन स्वामी ने बताया कि सुधीर ओझा, पंकज कुमार राय, गणेश उपाध्याय और शशिकांत यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शुरू में शिकायत दर्ज की गई थी। गहन जांच के बाद, पुलिस ने सभी चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

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अपर जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत में चली सुनवाई में अदालत ने सुधीर ओझा, गणेश उपाध्याय और शशिकांत यादव को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद और 11,500 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं पंकज कुमार राय को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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