एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत को दोहराते हुए कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक ही अधिकारी जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी और अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह निर्णय वसी अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (WRIT – A संख्या 3827/2023) के मामले में आया,
