सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज की, इसे ‘तुच्छ’ बताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई की याचिका को “तुच्छ” करार दिया और मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति से प्रेरित होने के लिए इसकी आलोचना की। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, “आप केवल इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है… इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं।”

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खारिज किए गए एलओसी शुरू में 2020 में रिया, उनके भाई शोविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी किए गए थे। इन परिपत्रों का उद्देश्य उन्हें विदेश यात्रा करने से रोकना था, जिन्हें चक्रवर्ती परिवार ने चुनौती दी थी, जिसके कारण इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने आदेशों को रद्द कर दिया था।

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फरवरी में, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे ने चक्रवर्ती परिवार द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी, जिसमें केवल उनके खिलाफ एफआईआर के अस्तित्व के आधार पर एलओसी जारी करने पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी को रेखांकित किया जो यह दर्शाता है कि आरोपी कानूनी कार्यवाही या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे।

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मामले के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद भी सुर्खियों में आया, जिसमें रिया के वकीलों ने तर्क दिया कि चूंकि दोनों पक्ष मुंबई में रहते हैं और जांच वहीं की गई थी, इसलिए अधिकार क्षेत्र सही मायने में मुंबई का है, भले ही एफआईआर शुरू में पटना में दर्ज की गई हो।

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