सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद में 2017 के कोयला घोटाले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

मधु कोड़ा, जिन्हें 13 दिसंबर, 2017 को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु सहित तीन अन्य अधिकारियों के साथ सजा सुनाई गई थी, ने आगामी चुनावों में भाग लेने का रास्ता साफ करने की उम्मीद की थी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।

2017 में झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता स्थित विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के आरोपों के कारण यह सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले ने कोड़ा और उनके सहयोगियों को यूपीए काल के एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार घोटाले में फंसाया, जिसके कारण इसमें शामिल पक्षों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना लगाया गया- वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपये, कोड़ा पर 25 लाख रुपये और गुप्ता पर 1 लाख रुपये। ए के बसु पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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