दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मधु कोड़ा की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसने उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कोड़ा के आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रयास को अवरुद्ध करते हुए याचिका खारिज कर दी।

मधु कोड़ा के साथ-साथ पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी जैसे अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों को पहले एक ट्रायल कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। ये दोषसिद्धि झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता स्थित विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश से संबंधित थी।

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जेल की सजा के अलावा, अदालत ने दोषियों और संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना भी लगाया था। वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि कोड़ा और गुप्ता को क्रमशः 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। ए.के. बसु पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना कोयला आवंटन घोटाले में उनकी भूमिका के लिए लगाए गए दंड का हिस्सा था, जो यूपीए सरकार के समय का है।

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जबकि दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी गई है, कोड़ा के हालिया कानूनी कदम का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने के लिए अपने रास्ते को साफ करने के लिए अपनी सजा पर रोक प्राप्त करना था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके आवेदन को खारिज करने के फैसले के साथ, कोड़ा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई है।

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