इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमितीकरण समितियों की क्षमता पर सवाल उठाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय नियमितीकरण समिति की क्षमता के बारे में चिंता जताई, जो अल्पकालिक और तदर्थ रिक्तियों पर नियुक्त सहायक शिक्षकों के नियमितीकरण की देखरेख करती है। न्यायालय कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें WRIT – A नंबर 21492/2023 भी शामिल है, जो उन शिक्षकों द्वारा दायर की गई थी, जिनके नियमितीकरण के दावे खारिज कर दिए गए थे। राज्य की शिक्षा प्रणाली में स्थायी दर्जा पाने की मांग करने वाले कई शिक्षकों के लिए इस फैसले का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला विनोद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिक्षकों के एक समूह से शुरू हुआ, जिन्होंने उरई में जालौन के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) द्वारा जारी किए गए 21.11.2023 और 22.11.2023 के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें सरकारी आदेश के अनुपालन में उनके वेतन को रोक दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश नारायण तिवारी और शिवेंदु ओझा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके वेतन को रोकना और उनके नियमितीकरण के दावों को खारिज करना अन्यायपूर्ण था।

याचिकाकर्ताओं को अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने विस्तारित अवधि तक सेवा की थी। यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उसके बाद के संशोधनों के तहत नियमितीकरण के लिए उनके आवेदनों को क्षेत्रीय नियमितीकरण समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकृति संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित थी, जिसे समिति ने एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया।

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शामिल कानूनी मुद्दे:

1. नियमितीकरण समिति की क्षमता:

याचिकाकर्ताओं ने समिति की कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की क्षमता पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि इसके फैसले यू.पी. की धारा 33-बी, 33-सी, 33-एफ और 33-जी में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के साथ असंगत थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, जो तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का अनुप्रयोग:

समिति द्वारा संजय सिंह मामले (2020) पर निर्भरता को भी चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके मामलों में परिस्थितियाँ अलग थीं, और समिति ने उनके नियमितीकरण से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या की।

3. संवैधानिक चिंताएँ:

याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समिति द्वारा कानून के मनमाने ढंग से लागू होने के कारण उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ:

इस मामले की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने की। न्यायालय ने नियमितीकरण के दावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में समिति की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि संजय सिंह के फैसले पर उसका भरोसा पूरी तरह से उचित नहीं था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि:

– यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उसके बाद के संशोधनों को अल्पकालिक और तदर्थ पदों पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

– जबकि संजय सिंह मामले का उद्देश्य तदर्थ नियुक्तियों की प्रथा को समाप्त करना था, इसने ऐसी परिस्थितियों में नियुक्त सभी शिक्षकों के नियमितीकरण को सार्वभौमिक रूप से नहीं रोका, विशेष रूप से 1982 अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत पात्र लोगों को।

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, अदालत ने टिप्पणी की:

“नियमितीकरण कानूनों का उद्देश्य उन शिक्षकों को उचित अवसर प्रदान करना है जिन्होंने सद्भावनापूर्वक सेवा की है और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पेशेवर अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है।”

अदालत का निर्णय:

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अदालत ने नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय जारी नहीं किया, लेकिन राज्य को कानून के सही अनुप्रयोग के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं के दावों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि:

– याचिकाकर्ताओं को उनके नियमितीकरण की स्थिति पर अंतिम निर्णय होने तक उनका वेतन मिलना जारी रहना चाहिए।

– राज्य को संजय सिंह मामले का गलत इस्तेमाल किए बिना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उसके संशोधनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके नियमितीकरण आवेदनों की अस्वीकृति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

केस का शीर्षक: विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

केस संख्या: रिट-ए संख्या 21492/2023

संबंधित मामले: रिट-ए संख्या 5731/2024, रिट-ए संख्या 2365/2024 और अन्य।

पीठ: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

याचिकाकर्ताओं के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश नारायण तिवारी और शिवेंदु ओझा

प्रतिवादियों के वकील: मुख्य स्थायी वकील (सी.एस.सी.)

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