बेंगलुरु कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड योजना में कथित ‘उगाही’ के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े उगाही के आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

यह शिकायत जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें सीतारमण और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर चुनावी बॉन्ड का दुरुपयोग कर पैसे उगाहने का आरोप लगाया गया था। जनता के प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने इन गंभीर आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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चुनावी बॉन्ड, जो 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए थे, का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना और नकद दान की जगह दस्तावेज़ी योगदान को बढ़ावा देना था। हालांकि, इस योजना को व्यापक आलोचना और जांच का सामना करना पड़ा, जिसके बाद फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, और इसे नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया।

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एफआईआर दर्ज होने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के तत्काल इस्तीफे की मांग की और तीन महीने के भीतर विस्तृत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। “एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उगाही के आरोपों की गंभीरता को दर्शाती है। जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत उनके इस्तीफे से होनी चाहिए,” सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

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