जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दूसरे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में लाए जाने वाले वाहनों के पुनः पंजीकरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं को स्पष्ट किया है। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने इश्फाक अहमद त्रंबू बनाम यूटी ऑफ जेएंडके एंड अन्य [डब्ल्यूपी (सी) 3117/2023 सी/डब्ल्यू सीसीपी (एस) 67/2024] के मामले
