मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जमानत के स्वतः निरस्तीकरण से संबंधित अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है, इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए। यह निर्णय मनीष @ वीरेंद्र @ सरोज राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एमसीआरसी संख्या 4948/2022) के मामले में आया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विशाल धगत ने की। इस मामले ने जमानत आदेशों पर लगाई गई शर्तों की औचित्य और वैधता के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए।
मामले की पृष्ठभूमि:
आवेदक मनीष @ वीरेंद्र @ सरोज राय पर पहले भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला दमोह में अपराध संख्या 514/2019 में धारा 420, 467, 468, 471, 472, 473, 475 और 417 शामिल हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद, आवेदक ने धारा 420, 467, 468, 471, 472, 473, 475 और 417 के तहत जमानत मांगी थी। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत, जिसे 26 नवंबर, 2021 को हाईकोर्ट द्वारा मंजूर किया गया (एम.सीआर.सी. संख्या 54281/2021)।
जमानत सशर्त थी, जिसके तहत आवेदक को 10 लाख रुपये जमा करने और हर महीने की 15 तारीख को स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता थी। आदेश में यह शर्त भी शामिल थी कि इन शर्तों का पालन न करने पर जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।
हालांकि, कोविड-19 महामारी और आवेदक के बुजुर्ग पिता सहित अन्य कारणों से, आवेदक दो मौकों पर पुलिस स्टेशन में पेश होने में विफल रहा, जिसके कारण उसकी जमानत स्वतः रद्द हो गई।
शामिल कानूनी मुद्दे:
अदालत द्वारा संबोधित मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या हाईकोर्ट आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना जमानत स्वतः रद्द करने की शर्त लगा सकता है। यह मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।
न्यायालय का निर्णय:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विशाल धगत ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमानत के स्वतः निरस्तीकरण की शर्त सीधे तौर पर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, जो अनुच्छेद 21 का एक मुख्य घटक है।
न्यायालय ने कहा कि “जमानत आदेश को निरस्त करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीधे तौर पर प्रभावित होती है, जो उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए।” यह अवलोकन 14 मार्च, 2022 के पहले के आदेश को वापस लेने के न्यायालय के निर्णय का सार है।
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न्यायालय ने माना कि जमानत के स्वतः निरस्तीकरण की शर्त “कठिन और लगभग असंभव” थी, विशेष रूप से महामारी और आवेदक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के संदर्भ में। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसी शर्त आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
प्रतिनिधित्व
आवेदक मनीष उर्फ वीरेंद्र उर्फ सरोज राय का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री वी.वी.आर. डेनियल ने किया, जबकि राज्य की ओर से सरकारी वकील श्री अक्षय नामदेव ने प्रतिनिधित्व किया।