सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के सांसद चुने जाने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सिख प्रचारक अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने उस याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया जिसमें सिंह की भारत के संविधान के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाया गया था।

याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता नहीं थे, ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत सिंह को संसद की सदस्यता के लिए अर्ह नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर संविधान का उल्लंघन किया है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उचित कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए चुनाव याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

“यह साक्ष्य का मामला है। निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान हैं,” पीठ ने मामले को खारिज करने के साथ सुनवाई समाप्त करने से पहले कहा।

‘वारिस पंजाब दे’ समूह का नेतृत्व करने वाले अमृतपाल सिंह वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सजा काट रहे हैं। जेल में बंद होने के बावजूद सिंह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता। 5 जुलाई को उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल दी गई थी।

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