गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की पहचान की जाए और उन्हें कोटा लाभों से बाहर रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा
