कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी, जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन की विशेषज्ञ डॉक्टर है, को ₹12,000 प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द कर दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, जस्टिस उदय कुमार ने टिप्पणी की कि सामाजिक न्याय
