केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत तलाक याचिकाओं को स्थानांतरित करते समय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निर्धारण कारक नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में, थालास्सेरी के पारिवारिक न्यायालय में तलाक याचिकाओं
