मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति मामले में आरोप बरकरार रखे, याचिका खारिज की

एक सख्त फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। एकल पीठ के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के सबूतों की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि वेश्यावृत्ति के लिए भुगतान पूरी तरह से आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है।

याचिका जबलपुर निवासी ऋषभ द्वारा दायर की गई थी, जिसे गोरा बाजार पुलिस ने अनैतिक तस्करी से संबंधित आरोप के तहत गिरफ्तार किया था। जबलपुर जिला न्यायालय ने पहले उसके खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए थे। उनके निर्दोष होने के दावों के बावजूद, हाईकोर्टको वेश्यावृत्ति में उनकी संलिप्तता का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूत मिले, जिसमें ऐसी गतिविधियों के लिए किए गए भुगतान भी शामिल थे।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किया कि एक दलाल के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान ऋषभ को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था। इसके अलावा, घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गईं, जिससे उन पर लगे आरोप और भी पुख्ता हो गए।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अहलूवालिया ने आरोपों की गंभीरता दोहराई, और कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का औचित्य साबित करते हैं। यह निर्णय वेश्यावृत्ति से संबंधित गतिविधियों को आपराधिक अपराध मानने पर न्यायपालिका के रुख को रेखांकित करता है।

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एक अलग लेकिन संबंधित जांच में, मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्टने राज्य के अधिकारियों और जबलपुर जिला प्रशासन से सवाल किया है कि आवासीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए आरक्षित खेल के मैदानों पर शादियों की अनुमति क्यों दी जा रही है। यह सवाल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और जबलपुर में स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए।

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