हाईकोर्ट ने 2010 के बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा को 27 मार्च तक अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यह निर्देश रज़ा के लिए जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिससे उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिलती है।

अदालत ने रज़ा के आत्मसमर्पण करने और जमानत याचिका दायर करने तक वारंट के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि, यह साफ कर दिया कि गैर जमानती वारंट में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया, जिसमें रजा को आगामी होली त्योहार के मद्देनजर आत्मसमर्पण करने का अवसर प्रदान किया गया।

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इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख रज़ा पर 2010 में कथित तौर पर बरेली दंगे भड़काने का आरोप है। अदालत के सामने पेश होने में उनकी विफलता के बाद, स्थानीय बरेली अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो इस तरह का दूसरा मामला है। उनकी गैर-हाजिरी के कारण वारंट जारी किया गया।

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हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट के जज की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित टिप्पणियों से भी प्रभावित था, जिसे हाई कोर्ट ने अनुचित पाया और फैसले से हटाने का आदेश दिया।

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पुलिस को निर्देश दिया गया है कि रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाये. हैदराबाद और दिल्ली भेजी गई टीमों सहित प्रयासों के बावजूद, पुलिस अब तक उसे पकड़ने में असमर्थ रही है।

मामले में और प्रगति देखी गई है, दंगों के एक अन्य आरोपी शाहरुख ने सुनवाई को एक अलग अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। जिला जज ने ट्रायल कोर्ट की फाइलें मंगाई हैं और अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय की है.

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इन परिस्थितियों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की समयसीमा बढ़ाते हुए मौलाना तौकीर रजा की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है।

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