ईडी अधिकारियों पर हमला मामला: शेख शाहजहां की सीबीआई हिरासत चार दिन बढ़ाई गई

पश्चिम बंगाल की जिला अदालत ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की न्यायिक हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी।

शाहजहाँ को बशीरहाट सब-डिवीजनल कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ सीबीआई के वकील ने उसकी हिरासत चार दिन और बढ़ाने की याचिका दायर की।

सीबीआई के वकील ने दलील दी कि चूंकि जांच एजेंसी को शाहजहां की हिरासत सीमित अवधि के लिए मिली है, इसलिए उससे पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है.

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद जिला अदालत के न्यायाधीश ने विस्तार को मंजूरी दे दी.

कोर्ट में मौजूद शाहजहां की बेटी शबाना यास्मीन ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उनके पिता निर्दोष हैं।

Also Read

READ ALSO  जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर की अदालत ने गुजरात के कॉनमैन किरण पटेल को जमानत दे दी

यास्मीन ने कहा, “मेरे पिता निर्दोष हैं। उन्हें फंसाया गया है। मुझे यकीन है कि सही समय पर सच्चाई सामने आ जाएगी। मामले की उचित जांच होनी चाहिए।” हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता को किसने फंसाया है तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

शाहजहाँ के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की।

शाहजहाँ को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, और अगले दिन, बशीरहाट उप-विभागीय अदालत ने उसे दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

READ ALSO  केवल अति-तकनीकी मुद्दों के कारण निर्माण श्रमिकों के पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

फिर उन्हें सीआईडी-पश्चिम बंगाल की हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया।

6 मार्च को शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को मिल गई.

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles