मेरठ कोर्ट में याचिका: “हमारे ऊंट ढूंढिए,” कोर्ट ने पुलिस को ढूंढने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अजीबोगरीब घटना में एक शख्स की अपने ऊंटों की वापसी की गुहार कोर्ट पहुंच गई है। याचिकाकर्ता ने अपने 22 लापता ऊंटों के लिए न्याय की मांग करते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने और पुलिस हिरासत से उनकी वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए लिसाड़ी गेट थाने के इंस्पेक्टर से जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई आगामी मार्च में होगी।

मामला अगस्त 2019 का है जब स्थानीय पुलिस ने ईद के दौरान ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हुए मेरठ निवासी मोहम्मद अनस के 22 ऊंट जब्त कर लिए थे। ऊंटों की वापसी के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद, अनस का दावा है कि उन्हें वापस नहीं किया गया है। न्याय की तलाश में, अनस ने 2022 में अपने ऊंटों की वापसी के लिए याचिका दायर करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को ऊंटों की वापसी के लिए आदेश पारित किया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया. अनुपालन नहीं होने पर पुन: याचिका दायर की गयी है. पीड़ित का तर्क है कि चूंकि पुलिस ने ऊंटों को जब्त कर लिया है, इसलिए उन्हें वापस करने की जिम्मेदारी उनकी है। कोर्ट में अगली सुनवाई 18 मार्च का इंतजार है.

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सिटी मजिस्ट्रेट ने 22 ऊंटों की वापसी का आदेश जारी होने के बावजूद पुलिस द्वारा उन्हें वापस न करने का मामला संज्ञान में लिया है। अनुपालन न करने पर लिसाड़ी गेट थाने के इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

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