कोर्ट ने अभिनेत्री जया प्रदा को फरार घोषित किया, पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी

मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. यह रामपुर में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए दो मामलों के मद्देनजर आया है, जिनकी सुनवाई वर्तमान में रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद जया प्रदा कई निर्धारित तारीखों पर अदालत में उपस्थित होने में विफल रहीं। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ अब तक सात गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। नतीजतन, रामपुर के पुलिस अधीक्षक को बार-बार अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए अदालत ने पूर्व सांसद और अभिनेत्री को फरार घोषित कर दिया और पुलिस अधीक्षक को डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर 6 मार्च, 2024 तक उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

बताया गया है कि जया प्रदा का फोन बंद हो गया है, जिससे उन्हें ढूंढने में दिक्कतें बढ़ रही हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कई समन के बावजूद जया प्रदा रामपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अदालत में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित चल रहे मामले में अदालत में पेश नहीं हुई हैं। गैर-जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। प्रभारी निरीक्षक रंजी द्विवेदी द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जया प्रदा गिरफ्तारी से बच रही है, उसके मोबाइल फोन बंद हैं।

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अधिकारी ने विस्तार से बताया कि माननीय अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए अगली सुनवाई 6 मार्च, 2024 के लिए निर्धारित की है और रामपुर एसपी को एक सर्कल अधिकारी के तहत एक समर्पित टीम बनाकर अदालत में जया प्रदा की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई तब की जाती है जब कोई आरोपी या प्रतिवादी अदालत के सामने पेश नहीं होता है, जिससे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू होती है। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत इस कार्रवाई का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि जया प्रदा को आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है।

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