दिल्ली की अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 22 दिसंबर तक बढ़ा दी।
सीबीआई ने 26 फरवरी को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने भी अपने बैंक को एक विशेष अवधि के लिए अपने बचत खाते के बैंक विवरण की एक प्रति प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली सिसोदिया की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
आवेदन में, सिसौदिया ने कहा कि उन्हें विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है क्योंकि बचत खाता ईडी द्वारा कुर्क कर लिया गया है।
सिसौदिया ने आगे कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके खाते में कितनी रकम है.
अदालत ने कहा, “इस आवेदन को भी अनुमति दी गई है और उपरोक्त बैंक के शाखा प्रबंधक को अपने किसी अधिकृत वकील को बैंक विवरण की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है।”
अदालत ने आरोपी विजय नायर को कुछ ऊनी कपड़े और बारह किताबें मुहैया कराने की अर्जी भी मंजूर कर ली।