नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला: दिल्ली की अदालत ने तेजस्वी यादव को जापान जाने की इजाज़त दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले के आरोपी बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यादव को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जापान की यात्रा करने की अनुमति दी और उन्हें अपनी यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद तथा यादव की मां राबड़ी देवी को भी उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी, जो इस मामले में भी आरोपी हैं।

Play button

न्यायाधीश ने 4 अक्टूबर को मामले में आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी थी, और उनसे “अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने” को कहा था।

अदालत ने 22 सितंबर को उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को तलब किया था और कहा था कि साक्ष्य “प्रथम दृष्टया” भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाते हैं।

READ ALSO  पंजाब के राज्यपाल बनाम आप सरकार: एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, विधानसभा 3 मार्च को बुलाई गई

एजेंसी ने कथित घोटाले के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था।

लालू प्रसाद इस मामले के साथ-साथ चारा घोटाला मामलों में भी जमानत पर बाहर हैं।

यह मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई दूसरी चार्जशीट थी, लेकिन पहली जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

Also Read

READ ALSO  राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भवती बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी

यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके बदले में रंगरूटों द्वारा उपहार में दी गई या उनके नाम पर हस्तांतरित भूमि पार्सल के बदले में की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, राजद सुप्रीमो का परिवार या सहयोगी।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

READ ALSO  धारा 197 सीआरपीसी | अभियोजन स्वीकृति तब भी आवश्यक है, जब पुलिस अधिकारी आधिकारिक कर्तव्य की सीमा पार कर जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था। यह रेलवे के मुंबई मुख्यालय वाले सेंट्रल ज़ोन में की गई नियुक्तियों से संबंधित था।

Related Articles

Latest Articles