ठाणे की अदालत ने पत्नी को परेशान करने, उसे जलाने के आरोप में व्यक्ति और दो बहनों को दोषी ठहराया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी दो बहनों को उसकी पत्नी की मौत के लिए दोषी ठहराया, जिसे प्रताड़ित किया गया था और आग लगा दी गई थी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रणयकुमार मोहन गुप्ता ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (आई) (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी पाया।

पांच अक्टूबर को पारित आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध करायी गयी.

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अदालत ने नसरुद्दीन नूरुद्दीन खान (27) और उसकी बड़ी बहन ताहिरा (29) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसकी छोटी बहन जरीना शाहरुख खान (25) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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तीनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता अमीना नसरुद्दीन खान ने 2017 में नसरुद्दीन से शादी की थी और उसे और उसकी भाभियों द्वारा परेशान किया गया था।

उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल 2018 की सुबह आरोपी ने पीड़िता से झगड़ा किया, गाली-गलौज की और मारपीट की.

इसके बाद ताहिरा ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और जरीना ने नसरुद्दीन से उसे आग लगाने के लिए कहा। अभियोजक ने कहा कि पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और 3 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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उन्होंने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के दस गवाहों से पूछताछ की गई।

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