ठाणे की अदालत ने पत्नी को परेशान करने, उसे जलाने के आरोप में व्यक्ति और दो बहनों को दोषी ठहराया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी दो बहनों को उसकी पत्नी की मौत के लिए दोषी ठहराया, जिसे प्रताड़ित किया गया था और आग लगा दी गई थी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रणयकुमार मोहन गुप्ता ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (आई) (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी पाया।

पांच अक्टूबर को पारित आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध करायी गयी.

अदालत ने नसरुद्दीन नूरुद्दीन खान (27) और उसकी बड़ी बहन ताहिरा (29) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसकी छोटी बहन जरीना शाहरुख खान (25) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

तीनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

READ ALSO  पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कोर्ट का केंद्र को नोटिस जारी

Also Read

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक तकनीक के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता अमीना नसरुद्दीन खान ने 2017 में नसरुद्दीन से शादी की थी और उसे और उसकी भाभियों द्वारा परेशान किया गया था।

उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल 2018 की सुबह आरोपी ने पीड़िता से झगड़ा किया, गाली-गलौज की और मारपीट की.

इसके बाद ताहिरा ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और जरीना ने नसरुद्दीन से उसे आग लगाने के लिए कहा। अभियोजक ने कहा कि पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और 3 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

READ ALSO  आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने व्यवसायी पिल्लई को ईडी की हिरासत में, ढल को जेल भेजा

उन्होंने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के दस गवाहों से पूछताछ की गई।

Related Articles

Latest Articles