हरियाणा में नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक सुरजीत सिंह ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) की अदालत ने यहां नारायणगढ़ के निवासी दोषी पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय पीड़िता 16 साल की थी। सौतेले पिता के खिलाफ 22 जुलाई, 2022 को नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एएसजे ने आदेश में कहा कि दोषी ने पीड़ित बच्ची पर गंभीर यौन हमला किया और परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

आदेश में कहा गया, “पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। अपने साथ हुए अपराध के कारण उसे काफी मानसिक पीड़ा और पीड़ा झेलनी पड़ी है।”

READ ALSO  कोयला घोटाला: दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की इजाजत दी

एएसजे ने आदेश में कहा, “पीड़ित की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई नहीं की जा सकती।”

अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिसका 50 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाना चाहिए और शेष राशि परिणामस्वरूप पैदा हुई लड़की के नाम पर सावधि जमा के रूप में आवंटित की जानी चाहिए। इस अपराध का.

आदेश में कहा गया है कि मामले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अंबाला को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की गई है।

आदेश में कहा गया, “समाज में एक बहुत मजबूत और अलग संदेश देना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनसे कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।”

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में नशीली दवाओं और शराब के उपयोग की जांच के लिए एसआईटी को आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles