इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने बुधवार को कहा कि अप्रत्यक्ष तरीकों से सिविल अधिकारों को लागू करने का दावा करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ आईपीसी की धारा 409, 420, 504, 506, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज मामले
