राज्य गान: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार से पड़ोसी राज्यों में चलन की जांच करने को कहा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य गान हैं, और यदि हां, तो उनकी रचना, धुन रचना और उन्हें गाने की प्रथा के संबंध में वहां क्या उपाय किए गए हैं। .

गायक किक्केरी कृष्ण मूर्ति ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर राज्य सरकार द्वारा जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें लोकप्रिय संगीतकार और गायक मैसूर अनंतस्वामी द्वारा रचित धुन में राज्य गान गाना अनिवार्य किया गया था।

हाईकोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश जारी किये.

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राज्य ने 25 सितंबर, 2022 को मैसूर अनंतस्वामी द्वारा रचित संगीत को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। कृष्ण मूर्ति ने इसके तुरंत बाद दायर याचिका में इसे चुनौती दी थी।

उन्होंने दावा किया था कि अनंतस्वामी ने पूरे गाने की धुन नहीं बनाई थी और इसलिए सरकार के आदेश को लागू करना असंभव था।

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कुवेम्पु की कविता ‘जया भारत जननीय तनुजते’ को 2004 में कर्नाटक का राज्य गान नामित किया गया था।

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