पलामू में एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को आग के हवाले करने के मामले में 23 साल बाद दो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने घटना के 23 साल बाद एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने और उसके शरीर को आग लगाने के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

छतरपुर थाना क्षेत्र में 11 नवंबर 1999 को हुई लखन भुइयां की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने रामा भुइयां और कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर शव को पास के जंगल में ले गए जहां उन्होंने आग लगा दी।

पुलिस ने बताया कि मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि दूसरा अभी भी फरार है।

READ ALSO  भारतीय न्यायालयों में चार करोड़ से ज़्यादा मामले लम्बित
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles