नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में फरीदाबाद के व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

पुलिस ने कहा कि यहां की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 2019 में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि सजा सुनाते हुए फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने आदेश दिया कि दोषी की जुर्माना राशि में से 50,000 रुपये जीवित बचे व्यक्ति को दिए जाएं।

READ ALSO  धारा 25F और 25G के तहत छंटनी प्रक्रिया का उल्लंघन बहाली है न कि सिर्फ मुआवजाः गुजरात हाईकोर्ट

पुलिस के मुताबिक, शख्स के खिलाफ 2019 में उसकी सौतेली बेटी ने मामला दर्ज कराया था, जो उस समय 12 साल की थी। अपनी शिकायत में लड़की ने दोषी पर कई बार उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया।

Video thumbnail

जब 6 दिसंबर, 2019 को उसके सौतेले पिता ने उसके साथ फिर से बलात्कार किया, तो उसने अपनी मां को सूचित किया, जो उसे पुलिस स्टेशन ले गई।

शिकायत के बाद फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति को शहर की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

READ ALSO  शिक्षक स्टोर कीपर नहीं हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने लैपटॉप चोरी के लिए प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदार ठहराने वाले आदेश को खारिज कर दिया

उन्होंने बताया कि मामला तब से लंबित था और आखिरकार गुरुवार को सबूतों और गवाहों के आधार पर उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया।

Related Articles

Latest Articles