कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को 8 जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का आदेश दिया।

अदालत ने इस संबंध में प्रार्थना पर विचार करने से इनकार करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने पर फैसला लेने का फैसला राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के विवेक पर छोड़ दिया।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को ग्रामीण चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने कहा कि समय बढ़ाने का विवेक पूरी तरह से एसईसी के पास है, और वह इस मामले पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

READ ALSO  [304-B IPC] घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग करना दहेज है, सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुर की सजा को बरकरार रखा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles