AIBE 17 (XVII) 2023 के परिणाम आने में देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा-वकील ने याचिका दायर कर कहा आजीविका का अधिकार खतरे में है

एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से 17वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया है, जो फरवरी 2021 में हुई थी।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि एआईबीई परिणामों की घोषणा करने में विफलता एक वकील के रूप में अभ्यास करने के उसके कानूनी अधिकार को खतरे में डाल रही है, जो उसकी आय के स्रोत को प्रभावित करेगा।

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याचिकाकर्ता के अनुसार, आजीविका के बिना जीवन दयनीय हो सकता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

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एआईबीई वकीलों के लिए एक राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकन करने और कानून के अभ्यास में संलग्न होने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है।

एआईबीई के परिणाम घोषित करने में देरी अनुचित रूप से बीसीआई की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, और याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि वह बीसीआई को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दे।

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