पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव कराने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के 28 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें इस चरण में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया की दलीलों पर ध्यान दिया कि अगर अपील पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव अधिसूचना जारी हो सकती है।

पीठ ने कहा कि चूंकि मामला आज की उल्लेखित सूची में नहीं है, इसलिए बाद में इसका फिर से उल्लेख किया जा सकता है।

Video thumbnail

शीर्ष अदालत 5 अप्रैल को त्योहारों की छुट्टियों और सप्ताह के अवकाश के बाद कामकाज फिर से शुरू करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विवादित आदेश पारित किया और बुधवार को अपील दायर की गई।

पीठ ने कहा, “सभी (वकीलों) के लिए समान नियम। आज कोई असूचीबद्ध उल्लेख नहीं है।”

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस चरण में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो कि मई तक आयोजित किया जाना है, जबकि यह मानते हुए कि चुनाव के लिए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की दलील में दम है।

READ ALSO  कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ रोकना न केवल मनमाना और अवैध है बल्कि पाप है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles