दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने शराब कारोबारी को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

यहां की एक अदालत ने शराब कारोबारी अमनदीप ढल को गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए पांच दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आरोपी को अदालत में पेश करने और उससे हिरासत में पूछताछ की मांग करने के बाद उसे एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि बड़ी साजिश का पता लगाने और धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए ढल का अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आमना-सामना कराया जाना आवश्यक है।

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एजेंसी ने कहा कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ढल को पूछताछ के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बुधवार रात गिरफ्तार किया गया।

ब्रिंडको विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थों का एक प्रमुख आयातक और वितरक है।

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सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के पदाधिकारी विजय नायर, मनोज राय, ढल और समीर महेंद्रू 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी का मनी-लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं।

मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में, ईडी ने एक अन्य आरोपी अरुण पिल्लई के बयान को जोड़ा था, जिसने दावा किया था कि ढल की “दिल्ली शराब बाजार पर अच्छी पकड़ थी और वह (उत्पाद शुल्क) नीति में बदलाव के सभी सूक्ष्म विवरणों को जानता था” .

ईडी ने कहा, “अमन (ढाल) ने उन्हें समझाया कि बाजार कैसे काम करेगा और नीति में पेश की गई कमियों का उपयोग कैसे किया जाए …” ईडी ने कहा।

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ईडी ने मामले में अब तक दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और ढल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों सहित अन्य लोगों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा था।

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