हाईकोर्ट ने नाबालिग द्वारा दिए गए बयान में सुधार को ध्यान में रखते हुए बलात्कार के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 62 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिस पर एक नाबालिग (17) का नशा करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366,363, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4,6,8 के तहत मामला दर्ज

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