यदि कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित अवधि पर कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया है, तो इसे न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि पर या उससे पहले समाप्त किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित अवधि पर कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया है, तो इसे न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि पर या उससे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि “यदि अधिकारियों को न्यायालय के निर्णय/आदेश को हल्के में

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